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रिश्वत लेने के मामले में सचिव को 4 वर्ष का कारावास और जुर्माना


पथरिया। प्रधानमंत्री आवास के आवाज में सचिव को हितग्राही से रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास एवं जुर्माना जुर्माना की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सितंबर 2017 को सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए पथरिया जनपद की सूखा पंचायत के रोजगार सहायक को पीएम आवास में रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। पीड़ित प्रताप अहिरवार ने बताया था कि सूखा पंचायत में पदस्थ सचिव संदीप जैन के द्वारा पीएम आवास योजना में लाभ दिलाने रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित के अनुसार योजना के अंतर्गत उसकी कुटीर स्वीकृत हुई थी। जिसमें संदीप जैन 10 हजार रुपए मांगे गए थे। जिसकी शिकायत सागर लोकायुक्त में की गई थी। जिस पर सचिव को ट्रेस करते हुए उसे घर पर ही रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। बताया जाता है संदीप जैन ग्राम पंचायत सूखा में सचिव का कार्य भी देखता था। 
सरकारी वकील राजीव बद्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बताया फरियादी प्रताप अहिरवार ग्राम सूखा (पथरिया)से कुटीर की तीसरी किस्त निकालने के लिए ₹10000 की मांग की थी आरोपी को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 एवं 13 (१) डी में 4 वर्ष का कारावास हुआ है प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोकायुक्त ट्रैप दल को रिश्वत के पैसे नहीं मिले थे। पैसे आरोपी द्वारा कही छुपा दिए गए थे परंतु आरोपी के हाथ से पाउडर के कारण धुलाए जाने पर लाल हुए थे। रिकार्डिंग वार्ता में रुपए लेनदेन की बात थी। 

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