दमोह। न्यायालय शरतचन्द सक्सेना, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एक्ट जिला दमोह की अदालत ने आरोपी हीरा सिंह लोधी पिता मोहन सिंह लोधी, उम्र 31 वर्ष, चरन सिंह लोधी पिता दुख्खी सिंह लोधी, आयु 52 वर्ष, मुन्ना सिंल लोधी पिता भगुन्त सिंह लोधी, आयु 52 वर्ष और गिरवर लोधी पिता अजमेर लोधी, उम्र 56 वर्ष सभी निवासी ग्राम खड़ेरा थाना हिण्डोरिया को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन -तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से कैलाश चंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या द्वारा पैरवी की गई।
बताया गया कि फरियादी अजय अहिरवार द्वारा दिनांक-10 अगस्त 2016 को आरक्षी केंद्र हिण्डोरिया, जिला-दमोह (म.प्र.) में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी कि, वह वन विभाग में वन रक्षक के पद पर वन मण्डल दमोह में पदस्थ है, दिनांक 10 अगस्त 2016 को यह, वन विभाग के अधिकारियों एस.डी.ओ. महेन्द्र सींग, रेंजर के.पी. गौड़, वनपाल देवेंद्र शुक्ला, वनरक्षक असगर खान तथा 30 वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा एस.एफ. गार्ड के दो लोगों के साथ आर.एफ. 98 खड़ेरा सिंगपुर बीट में पौधा रोपड़ एवं अतिक्रमण हटाने गया था।
मुन्ना सिंह लोधी निवासी खड़ेरा बगैरह वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किये थे, यह लोग अतिक्रमण हटाने लगे तो उसी समय हीरा सिंह लोधी आया और इसे गंदी-गंदी गालियां दीं एवं मारपीट की उक्त मामले में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।
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