दमोह। रजनी प्रकाश बाथम, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दमोह की अदालत ने आरोपी नेपाल उर्फ निप्पू पिता भगवानदास अठया उम्र 22 वर्ष साकिन हरिजन मोहल्ला थाना दमोह देहात दमोह को पारित निर्णय में आरोपी नेपाल उर्फ निप्पू को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3(क)/4(2) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 323 में 1 वर्ष का कारावास एव 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया,मामले के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे एवं अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या द्वारा बताया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में है,अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश चन्द पटेल के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे द्वारा पैरवी की गई एवं उक्त मामले की विवेचना उप नि.गरिमा मिश्रा द्वारा की गई एवं विनय नामदेव, सहायक ग्रेड तीन द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया।
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